
मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पवन कुमार शर्मा के मार्गदर्शन में मंगलवार को प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय शरद भामकर की अध्यक्षता में कुटुम्ब न्यायालय परिसर, अशोकनगर में मध्यस्थता जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें जिला विधिक सहायता अधिकारी बृजेश पटेल एवं कुटुंब न्यायालय के प्रशासनिक अधिकारी, न्यायालय कर्मचारीगण, अधिवक्तागण एवं पक्षकारगण उपस्थित रहे।
शिविर में शरद भामकर प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय के द्वारा उपस्थित पक्षकारों को मध्यस्थता यानी समझौता के बारे में बताया कि मध्यस्थता के माध्यम से आपराधिक व दीवानी प्रकरणों के निराकरण के परिणाम स्वरूप पक्षकारों का समय व धन की बचत के साथ-साथ प्रकरणों में आगे की अपीलीय प्रक्रियाओं से होने वाली असुविधाओं से बचाव होने के बारे में बताया गया। उन्होंने बताया कि मध्यस्थता के माध्यम से आपसी समझौतों से राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण होने से दोनों ही पक्ष जीत जाते हैं और कोई नहीं हारता है। इस तरह पक्षकारों का समय भी बचता है। साथ ही ब्रजेश पटेल जिला विधिक सहायता अधिकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय अशोकनगर द्वारा म0प्र0 अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना- 2015 के बारे में बताया कि अपराध से पीड़ित लोगों एवं समाज में अपराध के परिणाम स्वरूप होने वाली हानि या क्षति से ग्रस्त व्यक्तियों एवं उनके आश्रित इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही भरण पोषण वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार एवं लीगल एड डिफेंस काउंसिल योजना एवं निःशुल्क विधिक सहायता एवं सलाह के बारे में जानकारी दी।
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