
अशोकनगर। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत खाद्य एवं औषधि प्रशासन, अशोकनगर द्वारा पिपरई के हाट बाजार में खाद्य पंजीयन बनाने हेतु विशेष पंजीकरण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सभी फल, सब्जी, मसाले, पुंगा, पापड, चाट, फुल्की, घर घर जाकर दूध का विक्रय करने वाले दुग्ध विक्रेताओं तथा अन्य सभी फुटकर दुकानदारों के खाद्य पंजीयन बनाये जाने हेतु आवेदन लिये गये ।ऐसे सभी खाद्य पदार्थों का विक्रय किये जाने वाले खाद्य कारोबारी जिन्होने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत खाद्य पंजीयन नहीं लिया है, ऐसे 40 आवेदन प्राप्त हुए । उल्लेखनीय है खाद्य पंजीयन बनवाने हेतु 01 साल की फीस 100 रूपये एवं अधिकतम 05 साल हेतु 500 रूपये फीस है । खाद्य पंजीयन लिये बगैर खाद्य पदार्थ बेचते हुये पाये जाने पर 25,000 रूपये तक जुर्माने का प्रावधान है ।